Delhi: दिल्ली में पानी की चोरी और टैंकर माफियाओं पर लगाम कसने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। अब दिल्ली के हर पानी के टैंकर में जीपीएस (GPS) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एनजीटी ने दिल्ल
Delhi: दिल्ली में पानी की चोरी और टैंकर माफियाओं पर लगाम कसने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। अब दिल्ली के हर पानी के टैंकर में जीपीएस (GPS) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे शहर में चल रहे सभी टैंकरों का पूरा रिकॉर्ड तैयार रखें। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अवैध तरीके से जमीन के नीचे का पानी निकालकर बेचते हैं। सरकार का मकसद है कि पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जाए और आम जनता तक साफ पानी सही समय पर पहुंच सके।
एनजीटी के नए आदेश में क्या-क्या नियम शामिल हैं?
एनजीटी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड को उन सभी टैंकरों पर पैनी नजर रखनी होगी जो ग्राउंडवाटर या प्लांट से शोधित पानी की सप्लाई करते हैं। आदेश के मुताबिक:
- अगर कोई टैंकर बिना जीपीएस और बिना सरकारी परमिट के पाया गया, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले टैंकर मालिकों पर पानी चोरी का आपराधिक केस दर्ज होगा।
- सभी टैंकर ड्राइवरों को चेकिंग के दौरान अपने जरूरी कागजात साथ रखने होंगे।
- अवैध बोरवेल की शिकायत मिलने पर जल बोर्ड के अधिकारियों को एक महीने के भीतर उसे सील करना होगा।
- पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई तेज कर दी है और हाल के दिनों में 145 से ज्यादा अवैध टैंकरों को पकड़ा गया है।
आम जनता को कैसे होगा इस नए सिस्टम से फायदा?
दिल्ली सरकार और जल बोर्ड पानी के वितरण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में 1,111 नए जीपीएस वाले टैंकरों को हरी झंडी दिखाई है, जिससे उन इलाकों में पानी पहुंचाया जाएगा जहां पाइपलाइन नहीं है। जल बोर्ड एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर रहा है, जिससे लोग अपने फोन पर ही देख पाएंगे कि उनके इलाके का टैंकर अभी कहां पहुंचा है। इसके अलावा, आने वाले समय में 600 नए इलेक्ट्रिक टैंकर भी सड़कों पर उतारे जाएंगे, जिनकी बुकिंग और लोकेशन ऐप के जरिए ही ट्रैक होगी। हर टैंकर पर अब इलाके का नाम और शिकायत नंबर लिखा होगा ताकि लोग गड़बड़ी होने पर तुरंत रिपोर्ट कर सकें।