Delhi: दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग (ECI) ने शहर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) का आदेश दिया है। इसका मकसद वोटर लिस्ट से फर्जी, गलत और मृत लोगों के नाम हटाकर उसे पूरी तरह सही बनान
Delhi: दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग (ECI) ने शहर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) का आदेश दिया है। इसका मकसद वोटर लिस्ट से फर्जी, गलत और मृत लोगों के नाम हटाकर उसे पूरी तरह सही बनाना है। 30 जून से BLO घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे ताकि कोई भी पात्र वोटर छूट न जाए।
वोटर लिस्ट रिवीज़न की जरूरी तारीखें क्या हैं?
चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत समय-सारणी जारी की है। BLO 30 जून से घर-घर जाकर जांच शुरू करेंगे और यह काम 29 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अगर किसी को लिस्ट में कोई आपत्ति है या नाम जुड़वाना है, तो 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।
आम जनता के लिए नियम और प्रक्रिया क्या होगी?
हर वोटर को BLO द्वारा दो फॉर्म दिए जाएंगे, जिनमें से एक भरकर वापस जमा करना होगा। लोग चाहें तो यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस बार पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की संख्या 1,500 से घटाकर 1,200 कर दी गई है ताकि भीड़ कम हो और लोगों को सुविधा मिले। अगर घर बंद मिलता है, तो BLO वहां फॉर्म छोड़ देगा और बाद में स्थानीय पूछताछ के आधार पर फैसला लिया जाएगा।
कौन से दस्तावेज लगेंगे और कौन करेगा यह काम?
सामान्य तौर पर फॉर्म के साथ किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है या जानकारी में अंतर है, तो सबूत मांगे जा सकते हैं। इस पूरे काम में करीब 13,000 से 17,000 BLO तैनात रहेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी Ashok Kumar ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इसमें राजनीतिक दलों के एजेंट भी शामिल रहेंगे।
| महत्वपूर्ण चरण |
तारीख |
| BLO द्वारा घर-घर वेरिफिकेशन |
30 जून से 29 जुलाई, 2026 |
| ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन |
5 अगस्त, 2026 |
| दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि |
4 सितंबर, 2026 |
| पात्रता की निर्धारित तिथि (Qualifying Date) |
1 अक्टूबर, 2026 |
| फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन |
7 अक्टूबर, 2026 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आखिरी तारीख क्या है?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को आएगी और इसके बाद दावा या आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 4 सितंबर, 2026 तय की गई है।
क्या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना होगा?
सामान्य तौर पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है या जानकारी में गड़बड़ी है, तो सहायक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।