Delhi: दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सख्त हो गई हैं। अब अगर आपके वाहन का चालान पेंडिंग है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL), PUC सर्टिफिकेट, FASTag और इंश्योरेंस रिन्यू कराने में बड़ी दिक्कत आएगी
Delhi: दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत सख्त हो गई हैं। अब अगर आपके वाहन का चालान पेंडिंग है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL), PUC सर्टिफिकेट, FASTag और इंश्योरेंस रिन्यू कराने में बड़ी दिक्कत आएगी। सरकार का मकसद ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना और शहर की हवा को साफ रखना है।
पेंडिंग चालान होने पर क्या-क्या रुक जाएगा
नए नियमों के मुताबिक, अगर आपने समय पर चालान नहीं भरा, तो RTO आपकी कई सेवाओं को रोक देगा। इसमें मुख्य रूप से ये चीजें शामिल हैं:
- गाड़ी का PUC (प्रदूषण नियंत्रण) सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा।
- FASTag और वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू कराने में दिक्कत आएगी।
- ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।
- गाड़ी का मालिकाना हक ट्रांसफर (Ownership Transfer) और NOC नहीं मिलेगी।
- पते में बदलाव जैसे आवेदन प्रोसेस नहीं किए जाएंगे।
चालान भरने की समय-सीमा और नए जुर्माने
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने चालान भुगतान के लिए सख्त समय-सीमा तय की है। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को इन बातों का ध्यान रखना होगा:
| नियम |
विवरण |
| भुगतान की अवधि |
चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। |
| देरी का असर |
45 दिन बाद ऑटोमैटिक लेट फीस लगेगी और RTO सेवाएं रुक जाएंगी। |
| कोर्ट केस |
चालान को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 50% जुर्माना पहले भरना होगा। |
| लाइसेंस रद्द |
एक साल में 5 बार नियम तोड़ने पर DL रद्द हो सकता है। |
| नो पीयूसी नियम |
बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। |
प्रदूषण रोकने के लिए ‘एक्शन प्लान-2026’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के खिलाफ ‘एक्शन प्लान-2026’ लॉन्च किया है। इसके तहत 1 नवंबर से केवल BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सरकार ने साफ किया है कि PUC नियमों के उल्लंघन पर कोई भी चालान माफ नहीं किया जाएगा। साथ ही, दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 76 नई क्रेनें और 125 ओवर-स्पीडिंग कैमरे भी लगाए हैं ताकि नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखी जा सके।