Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए रात के समय एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। 18 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से आधी रात तक स्थानीय पुलिस और PCR यूनिट्स ने मिलकर शहर के सभी इलाकों में गाड़ियों की जांच की
Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए रात के समय एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। 18 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से आधी रात तक स्थानीय पुलिस और PCR यूनिट्स ने मिलकर शहर के सभी इलाकों में गाड़ियों की जांच की। इस कार्रवाई में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और अन्य नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए।
इस स्पेशल ड्राइव में कितनी कार्रवाई हुई?
ट्रैफिक पुलिस की इस तीन घंटे की मुहिम में दोपहिया वाहनों, कारों और भारी वाहनों समेत सभी तरह की गाड़ियों की जांच की गई। इस दौरान कुल 269 ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और 38 वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) संजय त्यागी ने प्रेस बयान में इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है।
साल 2026 में अब तक कितने केस दर्ज हुए?
दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 19 अप्रैल 2026 के बीच शराब पीकर गाड़ी चलाने के कुल 7,478 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लापरवाही दोपहिया वाहन चलाने वालों ने दिखाई है।
| वाहन का प्रकार/विवरण |
संख्या/विवरण |
| कुल prosecuted ड्राइवर |
7,478 |
| जुर्माना भरने वाले केस |
6,844 |
| जब्त की गई गाड़ियां |
634 |
| दोपहिया वाहन उल्लंघन |
4,906 |
| कार ड्राइवर उल्लंघन |
908 |
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर क्या है जुर्माना?
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत कड़े प्रावधान हैं। अगर कोई पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। दूसरी बार गलती दोहराने पर यह जुर्माना 15,000 रुपये और जेल की सजा 2 साल तक बढ़ सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शराब पीने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या किसी ड्राइवर की मदद लें।