Delhi में 12 जुलाई को लगेगी स्पेशल लोक अदालत, ट्रैफिक चालान माफ करवाने का मौका; ऐसे लें ऑनलाइन टोकन

Delhi: अगर आपके ऊपर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालान बकाया हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) 12 जुलाई 2026 को एक स्पेशल लोक अदालत लगाने जा रही है। इस ‘समाधान समारोह&#8

Delhi: अगर आपके ऊपर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालान बकाया हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) 12 जुलाई 2026 को एक स्पेशल लोक अदालत लगाने जा रही है। इस ‘समाधान समारोह’ के जरिए लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा कम पैसों में कर सकते हैं।

यह लोक अदालत रविवार, 12 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी। यह आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के मार्गदर्शन में किया जा रहा है ताकि पेंडिंग चालानों के बोझ को कम किया जा सके। दिल्ली के सभी जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे तीस हजारी, राउज एवेन्यू, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका और साकेत कोर्ट में यह प्रक्रिया चलेगी।

ध्यान रहे कि केवल वही चालान इस लोक अदालत में मान्य होंगे जो कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) हैं और 31 मार्च 2026 या उससे पहले वर्चुअल कोर्ट में पेंडिंग थे। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, गलत पार्किंग और गलत लेन में ड्राइविंग जैसे छोटे अपराधों के चालान इसमें शामिल हैं। हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाने, दुर्घटना या गंभीर अपराधों से जुड़े चालानों का निपटारा यहाँ नहीं होगा।

लोक अदालत में जाने के लिए ऑनलाइन टोकन लेना जरूरी है। टोकन डाउनलोड करने की सुविधा 6 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या DSLSA पोर्टल पर जाकर गाड़ी का नंबर डालना होगा और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद आप अपना चालान, कोर्ट और समय का स्लॉट चुनकर अपॉइंटमेंट स्लिप प्रिंट कर सकते हैं।

जरूरी जानकारी विवरण
तारीख और समय 12 जुलाई 2026, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक
टोकन लिमिट रोजाना 50,000 और कुल 2 लाख टोकन
जरूरी दस्तावेज RC, ड्राइविंग लाइसेंस, PUC, इंश्योरेंस और फोटो ID
टोकन प्रक्रिया वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट आउट लाना अनिवार्य
पात्र चालान 31 मार्च 2026 तक के कंपाउंडेबल चालान
कोर्ट लोकेशन सभी दिल्ली जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स

अदालतों में प्रिंटिंग की कोई सुविधा नहीं होगी, इसलिए लोगों को अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट साथ लाना होगा। इसके साथ ही गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC), इंश्योरेंस पॉलिसी और आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसा कोई सरकारी पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है।