Delhi: पश्चिम दिल्ली के Janakpuri इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ हुए यौन शोषण के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर Balaji Srivastava Golchha ने इस मामले में स्थानीय पुलिस की कार्
Delhi: पश्चिम दिल्ली के Janakpuri इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ हुए यौन शोषण के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर Balaji Srivastava Golchha ने इस मामले में स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली की जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम तब उठाया गया जब आरोपी केयरटेकर को जमानत मिलने के बाद जनता में काफी गुस्सा देखा गया।
क्या था पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई हुई
यह घटना 30 अप्रैल 2026 को स्कूल के अंदर हुई थी। 1 मई को जब बच्ची ने अपनी मां को दर्द के बारे में बताया, तब Janakpuri पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 57 साल के एक पुरुष स्टाफ सदस्य को गिरफ्तार किया था। आरोपी पर BNS की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, 7 मई को Dwarka कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी, जिससे मामला गरमा गया।
स्कूल प्रशासन और टीचर पर क्या गिरी गाज
शिक्षा विभाग (DoE) ने 8 मई को स्कूल को नोटिस भेजकर सुरक्षा में कमी और नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा था। चर्चा यह भी है कि सुरक्षा में भारी चूक के कारण दिल्ली सरकार स्कूल का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकती है। इस बीच, 14 मई को एक महिला टीचर को भी गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने घटना को छुपाने की कोशिश की और बच्ची को साफ करके मामला दबाने का प्रयास किया।
पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश क्यों दिए
पुलिस कमिश्नर ने इस बात की आंतरिक जांच शुरू करवाई है कि स्थानीय पुलिस ने इस संवेदनशील केस को कैसे हैंडल किया। मुख्य फोकस इस बात पर है कि क्या जांच में कोई कमी रही जिसकी वजह से आरोपी को जमानत मिल गई। अब पुलिस के आला अधिकारी यह देखेंगे कि केस की फाइलिंग और सबूत जुटाने में कोई लापरवाही तो नहीं हुई।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बच्ची के साथ यह घटना कब और कहां हुई थी
यह घटना 30 अप्रैल 2026 को पश्चिम दिल्ली के Janakpuri स्थित एक प्राइवेट स्कूल के अंदर हुई थी।
आरोपी और टीचर पर क्या आरोप लगे हैं
57 साल के केयरटेकर पर BNS और POCSO एक्ट के तहत रेप का आरोप है, जबकि महिला टीचर पर घटना को छुपाने और रिपोर्ट न करने का आरोप है।