Delhi: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बीजेपी सांसद Bansuri Swaraj के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाले गए कथित मानहानिकारक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेता Saurabh Bharadwaj समेत अन्य लोगों क
Delhi: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बीजेपी सांसद Bansuri Swaraj के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाले गए कथित मानहानिकारक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेता Saurabh Bharadwaj समेत अन्य लोगों को निर्देश दिया है कि वे इस तरह के कंटेंट को तुरंत हटा लें और आगे न फैलाएं। कोर्ट का मानना है कि ऐसे वीडियो से सांसद की साख को गहरा नुकसान पहुंच सकता है।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया और क्यों
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज Gurvinder Pal Singh ने गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने का अधिकार, बोलने की आजादी से ऊपर है। कोर्ट ने AAP और उसके नेताओं को 48 घंटे के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram, X, Facebook और YouTube से वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामग्री हटाने को कहा है।
विवाद की मुख्य वजह क्या थी
यह पूरा मामला 19 अप्रैल 2026 को पोस्ट किए गए एक वीडियो से शुरू हुआ। Bansuri Swaraj का आरोप है कि राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके हिरासत में लिए जाने का एक एडिटेड वीडियो फैलाया गया। इस वीडियो को ‘Bharatiye Drama Company’ या ‘BJP Drama Company’ के नाम से शेयर किया गया था, जिसे सांसद ने अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया।
केस से जुड़ी जरूरी जानकारी
| विवरण |
तारीख/जानकारी |
| वीडियो पोस्ट की तारीख |
19 अप्रैल 2026 |
| प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख |
21 अप्रैल 2026 |
| कोर्ट का आदेश |
23 अप्रैल 2026 |
| अगली सुनवाई |
15 मई |
| प्रतिवादी (Defendants) |
AAP, Saurabh Bharadwaj, Ankush Narang |