Finance : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्पेशल जज हसन अनजार ने दोनों आरोपियों को 2 मई तक जेल में रखने
Finance : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्पेशल जज हसन अनजार ने दोनों आरोपियों को 2 मई तक जेल में रखने का आदेश दिया। यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई पूछताछ के बाद आया है।
क्या है पूरा मामला और कितनी हुई धोखाधड़ी
यह पूरा मामला Reliance Home Finance Limited (RHFL) और Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) से जुड़ा है। ED का आरोप है कि लोन के पैसों को गलत तरीके से शेल कंपनियों में भेजा गया। जांच एजेंसी लगभग 11,500 करोड़ रुपये (कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 6,200 करोड़ रुपये से ज्यादा) के मनी ट्रेल का पता लगा रही है। कोर्ट ने माना कि मामला अभी शुरुआती दौर में है और इसमें अन्य लोगों की भूमिका की जांच होनी बाकी है।
आरोपियों की भूमिका और कोर्ट की टिप्पणी
जांच में 2018 और 2019 के कुछ ईमेल मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि लोन के फंड को Reliance Anil Ambani Group (RAAG) द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों में भेजा गया। कोर्ट ने यह भी पाया कि जिस दिन लोन अकाउंट NPA हुए, उसी दिन फंड्स का वितरण किया गया। ED के वकील ने आरोपियों की रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि उनके भागने का खतरा है।
केस से जुड़ी मुख्य जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| मुख्य आरोपी |
अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना |
| गिरफ्तारी की तारीख |
15 अप्रैल 2026 |
| हिरासत की अवधि |
2 मई 2026 तक |
| जांच एजेंसी |
Enforcement Directorate (ED) |
| कानून |
Prevention of Money Laundering Act (PMLA) |
| संबंधित ग्रुप |
Reliance Capital Limited और सहयोगी कंपनियां |
इस मामले पर Reliance Group ने सफाई दी है कि अमिताभ झुनझुनवाला सितंबर 2019 में और अमित बापना दिसंबर 2019 में ग्रुप छोड़ चुके थे, इसलिए अब उनका ग्रुप से कोई लेना-देना नहीं है।