Haryana: गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित जलवायु विहार सोसाइटी में एक दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ने जमकर हंगामा किया। आरोपी रोनित यादव पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की
Haryana: गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित जलवायु विहार सोसाइटी में एक दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ने जमकर हंगामा किया। आरोपी रोनित यादव पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसकी मां और 15 साल की छोटी बहन को गंभीर धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वह फिलहाल भोंडसी जेल में बंद है।
क्या है पूरा मामला और कैसे हुई घटना
यह घटना 31 मई की सुबह करीब 5 से 6:30 बजे के बीच हुई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला रोनित यादव अपनी काली Mahindra Thar (UP14GR2028) में सवार होकर सोसाइटी के अंदर घुसा। उसने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड, जो देहरादून की एक छात्रा है, के साथ मारपीट की। आरोप है कि उसने महिला की मां और उसकी छोटी बहन को जान से मारने और रेप की धमकी दी। भागते समय उसने सोसाइटी के लोहे के गेट को भी टक्कर मारी, जिसकी फुटेज CCTV में कैद हो गई है।
पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाईं और अब क्या स्थिति है
पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 126, 333, 351(2) और 79 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पीड़िता के वकील मोहित वर्मा की दलील के बाद, 15 साल की बच्ची के उत्पीड़न के लिए POCSO एक्ट की धारा 11 भी जोड़ी गई। गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप तूरान ने बताया कि CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयान आरोपी के खिलाफ सबूत हैं। 6 जून को गिरफ्तार हुए रोनित की जमानत याचिका 10 जून को कोर्ट ने खारिज कर दी।
क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ था
जांच में सामने आया है कि यह पहली बार नहीं था। सितंबर 2025 में भी आरोपी और पीड़िता के बीच ऐसा ही विवाद हुआ था, जिसके बाद एक FIR दर्ज की गई थी। हालांकि, उस समय रोनित ने पीड़िता और उसके परिवार को डराया-धमकाया, जिसके कारण पीड़िता ने वह मामला वापस ले लिया था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरोपी पुलिसकर्मी कौन है और कहां तैनात था
आरोपी का नाम रोनित यादव (32 वर्ष) है। वह दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल है और उसकी तैनाती एक मेट्रो स्टेशन पर थी। वह गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला है।
आरोपी पर कौन सी कानूनी धाराएं लगी हैं
उस पर BNS की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ POCSO एक्ट की धारा 11 भी लगाई गई है, क्योंकि मामले में 15 साल की नाबालिग लड़की का उत्पीड़न शामिल है।