Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2.0 का एक मसौदा तैयार किया है। इस नई योजना के तहत 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस खबर के बाद से दिल्ली
Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2.0 का एक मसौदा तैयार किया है। इस नई योजना के तहत 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस खबर के बाद से दिल्ली के बाजारों में बजट पेट्रोल बाइक्स को खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई है।
पेट्रोल बाइक पर बैन का क्या है पूरा प्लान
दिल्ली सरकार की इस प्रस्तावित नीति का मकसद शहर को ईवी राजधानी बनाना और प्रदूषण कम करना है। नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। वहीं, तीनपहिया वाहनों के लिए यह नियम 1 जनवरी 2027 से ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा स्कूल बसों और डिलीवरी फर्मों के वाहनों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट बाइक्स की मांग क्यों बढ़ी और क्या हैं चिंताएं
रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने के डर से लोग हीरो स्प्लेंडर प्लस, होंडा शाइन 100 और बजाज प्लेटिना 100 जैसे 100cc मॉडल ज्यादा खरीद रहे हैं। लोग चाहते हैं कि समय रहते उनके पास एक भरोसेमंद पेट्रोल वाहन हो। हालांकि, ऑटोमोबाइल कंपनियों और SIAM ने चिंता जताई है कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और लोग पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहन या पड़ोसी राज्यों से बाइक खरीदने की कोशिश करेंगे।
EV खरीदने वालों को क्या फायदा मिलेगा
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई छूट दे रही है। बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी का प्रस्ताव है, जिसमें पहले साल 2.25 लाख तक की बाइक पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट दी जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में पेट्रोल बाइक का रजिस्ट्रेशन कब से बंद होगा
दिल्ली सरकार के प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों का पंजीकरण 1 अप्रैल 2028 से बंद करने का प्रस्ताव है।
इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर क्या सब्सिडी मिलेगी
प्रस्तावित नीति में बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें पहले वर्ष ₹2.25 लाख तक की बाइक के लिए ₹30,000 तक की सब्सिडी और रोड टैक्स में 100% छूट शामिल है।