Delhi: राजधानी के पटपड़गंज इलाके में स्थित एक दुकान से मोमोज खाने के बाद 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं और एक बच्चे की हालत गंभीर है जिसे Max Hospital में भर्ती कराया गया है। यह घटन
Delhi: राजधानी के पटपड़गंज इलाके में स्थित एक दुकान से मोमोज खाने के बाद 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं और एक बच्चे की हालत गंभीर है जिसे Max Hospital में भर्ती कराया गया है। यह घटना शनिवार, 20 अप्रैल 2026 को हुई, जिसके बाद प्रशासन ने दुकान पर सख्त कार्रवाई की है।
आनंद फास्ट फूड पर क्या कार्रवाई हुई और क्या मिली लापरवाही
MCD ने तुरंत एक्शन लेते हुए आचार्य निकेतन स्थित ‘आनंद फास्ट फूड’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है और दुकान को सील कर दिया गया है। जांच में पता चला कि दुकान में साफ-सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। निगम पार्षद रेनू चौधरी ने बताया कि वहां रखे मोमो 20-25 दिन पुराने थे और चटनी सड़ी हुई थी। मौके से दुकान का मालिक फरार हो गया, जिसके बाद दुकान को खाली करा लिया गया और सारा खराब सामान नष्ट कर दिया गया।
MCD का नया एक्शन प्लान और नियमों की जानकारी
इस घटना के बाद मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई और अब पूरे शहर में फूड सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है। MCD ने सभी 12 जोन के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर्स (DHOs) को निर्देश दिए हैं कि वे दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करें। अगर किसी भी दुकान में गंदगी या खराब क्वालिटी का सामान मिला, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और भारी चालान काटा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा कानून और सजा का प्रावधान
| विवरण |
नियम और प्रावधान |
| अधिकार |
खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खतरा होने पर दुकान तुरंत बंद कराने का अधिकार है |
| सजा |
असुरक्षित भोजन खिलाने पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है |
| सावधानी |
स्वास्थ्य विभाग ने गर्मियों में बाहर का खाना खाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है |