Delhi: राजधानी दिल्ली के पार्कों में अब मनमाने ढंग से कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकेगा। National Green Tribunal (NGT) ने साफ कर दिया है कि किसी भी पार्क में एक महीने में 10 दिन से ज्यादा इवेंट नहीं होने चाहिए। यह आदेश
Delhi: राजधानी दिल्ली के पार्कों में अब मनमाने ढंग से कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकेगा। National Green Tribunal (NGT) ने साफ कर दिया है कि किसी भी पार्क में एक महीने में 10 दिन से ज्यादा इवेंट नहीं होने चाहिए। यह आदेश दिल्ली के पर्यावरण को बचाने और पार्कों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है।
पार्कों में कार्यक्रमों के लिए क्या हैं नए नियम?
NGT ने अपने हालिया आदेश में 2009 के Supreme Court के एक पुराने फैसले का हवाला दिया है। नियम के मुताबिक, दिल्ली के निर्धारित पार्कों का इस्तेमाल किसी भी कार्यक्रम के लिए महीने में अधिकतम 10 दिनों तक ही किया जा सकता है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि हरियाली बनी रहे।
कचरे की समस्या पर MCD को मिली चेतावनी
सुनवाई के दौरान Delhi Pollution Control Committee (DPCC) की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि Rohini के एक पार्क में ठोस कचरे का ढेर लगा हुआ था, हालांकि निरीक्षण के समय वहां कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। इस पर NGT ने Municipal Corporation of Delhi (MCD) को तुरंत कार्रवाई करने और सारा कचरा हटाने के निर्देश दिए हैं।
किन संस्थाओं की है इस मामले में जिम्मेदारी?
इस पूरे मामले में NGT निगरानी कर रहा है, जबकि MCD को नियमों को लागू करने और सफाई बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। Rohini के जिस पार्क में कचरा मिला, उसका मालिकाना हक Delhi Development Authority (DDA) के पास है। इससे पहले Vikaspuri की एक Resident Welfare Association (RWA) ने भी पार्कों के गलत इस्तेमाल को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली के पार्कों में कार्यक्रम कितने दिन चल सकते हैं?
NGT के आदेशानुसार, दिल्ली के पार्कों में किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन एक महीने में अधिकतम 10 दिनों तक ही किया जा सकता है।
NGT ने MCD को क्या निर्देश दिए हैं?
NGT ने MCD को पार्कों से ठोस कचरा हटाने और कार्यक्रमों की समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।