Delhi: राजधानी दिल्ली में इन दिनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा O Zone की हो रही है, जहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जा रही है। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान हैं
Delhi: राजधानी दिल्ली में इन दिनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा O Zone की हो रही है, जहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जा रही है। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर यह O Zone क्या है और यहां रहने वालों पर यह कार्रवाई क्यों हो रही है।
O Zone क्या है और यहां निर्माण क्यों मना है
O Zone का मतलब दिल्ली के यमुना बाढ़ क्षेत्र (floodplain) से है, जिसे खादर इलाका भी कहते हैं। यह इलाका वजीराबाद से ओखला तक करीब 20 से 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। Delhi Master Plan 2021 के तहत इसे पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। यहां निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है ताकि बाढ़ पर नियंत्रण रहे, जैव विविधता बची रहे और यमुना नदी में प्रदूषण कम हो सके।
किन मकानों पर चलेगा बुलडोजर और किसे मिलेगी राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मई को कहा था कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह गलत हैं। हालांकि, 91 अनधिकृत कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक अस्थायी सुरक्षा मिली हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि हाई कोर्ट का आदेश केवल नए और चल रहे निर्माणों के लिए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि करीब 15 लाख लोगों वाली 91 कॉलोनियों और पुराने गांवों के मौजूदा मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
प्रशासन की अन्य कार्रवाई और विशेषज्ञों की राय
O Zone के अलावा दिल्ली में अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। 3 से 6 जून के बीच ट्रैफिक पुलिस और MCD ने 2,200 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए और 3,123 गाड़ियां टो कीं। वहीं, आगजनी की एक घटना के बाद सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली 82 संपत्तियों को गिराया गया और 43 को सील किया गया। यमुना कार्यकर्ता भीम सिंह रावत का कहना है कि O Zone में निर्माण सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहां नींव कमजोर होती है और बाढ़ का खतरा बना रहता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या O Zone में रहने वाले सभी पुराने मकान गिरा दिए जाएंगे?
नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार हाई कोर्ट का आदेश केवल नए और बन रहे निर्माणों के लिए है। 91 अनधिकृत कॉलोनियों और पुराने गांवों के मौजूदा मकानों को फिलहाल राहत दी गई है।
O Zone में निर्माण पर रोक कब तक है?
Delhi Master Plan 2021 के तहत यहां हर तरह का निर्माण अवैध है। हालांकि, विशेष प्रावधान अधिनियम 2011 के तहत कुछ कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक अस्थायी सुरक्षा मिली हुई है।