Delhi: दिल्ली में अब गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए आपको अपना PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को आज, 27 अप्रैल
Delhi: दिल्ली में अब गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए आपको अपना PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को आज, 27 अप्रैल 2026 से पूरी सख्ती से लागू कर दिया है। अब बिना वैध सर्टिफिकेट के किसी भी पेट्रोल पंप या गैस आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा।
किसे दिखाना होगा PUC सर्टिफिकेट और क्या है नियम?
यह नियम दिल्ली में चलने वाले सभी तरह के वाहनों पर लागू होगा, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी गाड़ियां शामिल हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के मुताबिक, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद से वैध पीयूसी सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। अब यह नियम केवल प्रदूषण बढ़ने के समय ही नहीं, बल्कि साल भर लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है।
नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा और क्या होगा असर?
अगर कोई वाहन मालिक बिना वैध पीयूसी के गाड़ी चलाता है या ईंधन लेने की कोशिश करता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा प्रशासन गाड़ी को जब्त भी कर सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने का खतरा भी रहेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी होने पर बीमा दावों (Insurance Claims) को मिलने में भी दिक्कत आ सकती है।
कौन-कौन सी एजेंसियां करवा रही हैं जांच?
इस नियम को जमीन पर उतारने के लिए दिल्ली सरकार के साथ-साथ पर्यावरण और वन विभाग, परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सभी पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना सर्टिफिकेट के ईंधन न दें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या यह नियम केवल सर्दियों में लागू होगा?
नहीं, दिल्ली सरकार ने इसे अब एक स्थायी नियम बना दिया है, जो साल भर लागू रहेगा।
बिना PUC के पेट्रोल पंप से तेल न मिलने पर क्या होगा?
पेट्रोल पंप संचालक आपको ईंधन देने से मना कर देंगे और नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।