Delhi: दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर ‘No PUC, No Fuel’ नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस गाड़ी
Delhi: दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर ‘No PUC, No Fuel’ नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस गाड़ी के पास वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसे पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा।
क्या है नया नियम और कब से लागू होगा
यह पहल दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी, लेकिन अब 22 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने इसे और अधिक कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। यह नियम अब स्थायी रूप से लागू रहेगा ताकि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। यह कदम Central Motor Vehicles Rules, 1989 और CAQM की गाइडलाइन्स के मुताबिक उठाया गया है।
नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना
अगर कोई गाड़ी बिना PUC सर्टिफिकेट के पाई जाती है या नियम का उल्लंघन करती है, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत उल्लंघन करने वालों के लिए निम्नलिखित सजा का प्रावधान है:
- 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
- जुर्माना और जेल दोनों की सजा भी मिल सकती है।
कौन सी एजेंसियां करेंगी इस नियम की निगरानी
इस आदेश को जमीन पर उतारने के लिए कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। Transport Department, Food and Supplies Department, Municipal Corporation of Delhi और Delhi Traffic Police मिलकर इसकी निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अगर पेट्रोल पंप या संबंधित विभाग इस नियम को लागू करने में लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखें।