Delhi: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अब कड़ा कदम उठाया है। अब शहर के पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं दिया जाएगा। यह नियम 22-24 अप्रैल 2026 से प
Delhi: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अब कड़ा कदम उठाया है। अब शहर के पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं दिया जाएगा। यह नियम 22-24 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो गया है और अब इसे स्थायी तौर पर लागू किया जा रहा है।
नियम क्या है और किन वाहनों पर लागू होगा
दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने 27 अप्रैल 2026 को एक अधिसूचना जारी की है। इस नियम के मुताबिक, हर वाहन मालिक को अपनी गाड़ी के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार, पंजीकरण के एक साल बाद से यह सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अब पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं गाड़ियों को ईंधन दें जिनके पास वैध PUC हो।
नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना
अगर कोई वाहन चालक बिना PUC सर्टिफिकेट के पाया जाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नियम के पालन में कोई ढिलाई न बरती जाए और जमीन पर इसका पूरा असर दिखना चाहिए।
आम जनता पर क्या होगा असर
इस नियम के लागू होने के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर कुछ जगहों पर भीड़ और भ्रम की स्थिति देखी गई है। पहले यह नियम केवल प्रदूषण बढ़ने के समय लागू होता था, लेकिन अब इसे हमेशा के लिए लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, 22 अप्रैल 2026 को दिल्ली का AQI ‘खराब’ श्रेणी में था, जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को और मजबूती से लागू किया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप से तेल मिलेगा?
नहीं, दिल्ली में अब ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम लागू है। वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं मिलेगा।
नियम का पालन न करने पर कितनी पेनल्टी लगेगी?
नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और वाहन भी जब्त किया जा सकता है।