Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ (No PUC, No Fuel) नियम को अब स्थायी रूप से लागू कर दिया है। इसके तहत जिस वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC
Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ (No PUC, No Fuel) नियम को अब स्थायी रूप से लागू कर दिया है। इसके तहत जिस वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उसे पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम की जा सके।
कितने वाहनों को नहीं मिला ईंधन और क्या हैं आंकड़े
दिल्ली सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 26 से 29 अप्रैल 2026 के बीच केवल चार दिनों में 15,000 से अधिक वाहनों को बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के ईंधन देने से मना कर दिया गया। इन दिनों का ब्यौरा इस प्रकार है:
| तारीख |
वाहनों की संख्या |
| 26 अप्रैल |
3,525 |
| 27 अप्रैल |
4,012 |
| 28 अप्रैल |
4,235 |
| 29 अप्रैल |
3,906 |
नियम क्या है और उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के मुताबिक, वाहन रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद सभी गाड़ियों के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र रखना जरूरी है। यह नियम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी सभी तरह के ईंधन पर लागू होता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि इस नियम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है और वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
कौन सी एजेंसियां कर रही हैं निगरानी
इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बिना पीयूसी चेक किए ईंधन न दें। यह पहल अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे स्थायी कर दिया गया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण साल भर बना रहे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना PUC सर्टिफिकेट के दिल्ली में पेट्रोल या डीजल मिलेगा?
नहीं, दिल्ली में ‘नो पीयूसी-नो फ्यूल’ नियम स्थायी रूप से लागू है। वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल पंप संचालक आपको ईंधन नहीं देंगे।
PUC न होने पर कितना जुर्माना लग सकता है?
नियम तोड़ने पर वाहन मालिक को 10,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है और प्रशासन द्वारा वाहन जब्त भी किया जा सकता है।