Delhi: राजधानी के नेहरू प्लेस इलाके में दो युवतियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। यह घटना 10 मई 2026 की सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच एक चाय की दुकान के पास हुई। पीड़ितों का आरोप है कि कुछ लोगों ने
Delhi: राजधानी के नेहरू प्लेस इलाके में दो युवतियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। यह घटना 10 मई 2026 की सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच एक चाय की दुकान के पास हुई। पीड़ितों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और भागने की कोशिश करने पर उन्हें मारा भी। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुई घटना
पीड़ित युवतियां असम और बिहार (या नागालैंड) की रहने वाली बताई जा रही हैं। आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ गंदी बातें कीं, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें पीटा। युवतियों ने बताया कि जब वे वहां से भागने की कोशिश कर रही थीं, तब उन्हें बांस की लकड़ियों से मारा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौके पर भीड़ होने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। घटना के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए AIIMS अस्पताल ले जाया गया।
पुलिस की कार्रवाई और पकड़े गए आरोपी
कल्काजी पुलिस स्टेशन को सुबह 7 बजे PCR कॉल मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और 8 लोगों से पूछताछ की। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं जैसे 115(2), 74, 126(2), 351(2), 78 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने जाकिर नगर और जामिया नगर इलाके के रहने वाले चार मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनके नाम मोहम्मद फहाद, मोहम्मद सवेज, मोहम्मद आरिफ और अमन उर्फ मोहम्मद फहीम हैं।
DCP का बयान और जांच की स्थिति
South East के DCP हेमंत तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने नस्लीय भेदभाव (racial abuse) की खबरों का खंडन किया और कहा कि गवाहों और आरोपियों के बयानों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गाली-गलौज के बाद विवाद शारीरिक मारपीट में बदल गया। पुलिस की टीमें अब बाकी बचे आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नेहरू प्लेस की घटना में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
पुलिस ने 10 मई को FIR दर्ज की, पीड़ितों का AIIMS में मेडिकल कराया और CCTV की मदद से 4 मुख्य आरोपियों (फहाद, सवेज, आरिफ और अमन) को हिरासत में लिया है।
आरोपियों पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?
आरोपियों पर BNS की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 78 (पीछा करना) समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं।