Delhi-NCR: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 9,585 करोड़ रुपये की एक नई स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तह
Delhi-NCR: दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 9,585 करोड़ रुपये की एक नई स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर नई गाड़ियां लाने पर मालिकों को भारी आर्थिक मदद और छूट दी जाएगी। यह स्कीम दो साल के लिए लागू होगी ताकि सड़कों से धुआं छोड़ने वाले पुराने वाहन कम हो सकें।
पुराने वाहन बदलने पर क्या-क्या फायदे मिलेंगे
सरकार ने वाहन मालिकों के लिए कई तरह की छूट और सब्सिडी तय की है ताकि वे अपनी पुरानी गाड़ियां बदल सकें। इसमें लोन पर ब्याज की छूट से लेकर फ्यूल वाउचर तक की सुविधा शामिल है।
| सुविधा |
विवरण |
| ब्याज में छूट |
लोन पर 5% ब्याज की छूट (5 साल तक) |
| फ्यूल वाउचर |
हर महीने 4,800 रुपये तक का वाउचर (5 साल तक) |
| टैक्स में छूट |
नई गाड़ियों पर 100% और पुरानी पर 50% टैक्स छूट (10 साल तक) |
| गाड़ी की कीमत |
कंपनियों (OEMs) की तरफ से 8% डिस्काउंट |
| रजिस्ट्रेशन |
राज्य सरकारों द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस माफ |
| पुराना बकाया |
पुराने वाहनों पर बकाया टैक्स की माफी |
कौन सी गाड़ियां इस स्कीम के दायरे में आएंगी
यह स्कीम खासतौर पर उन ट्रकों और बसों के लिए है जो BS-IV या उससे पुराने इंजन वाले हैं। इन्हें बदलकर BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियां लानी होंगी। दिल्ली में हल्के माल ढोने वाले वाहन (LGV) सिर्फ इलेक्ट्रिक होने चाहिए और बसें BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकारी गाड़ियां इस योजना का हिस्सा नहीं होंगी।
नियम के मुताबिक, BS-III या उससे पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में कबाड़ करना अनिवार्य होगा। BS-IV वाहनों को या तो कबाड़ किया जा सकता है या फिर NCR से बाहर किसी ऐसे शहर में बेचा जा सकता है जो NCAP प्रोग्राम में नहीं आता। नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन NCR के अंदर ही होना जरूरी है।
प्रदूषण कम करने के लिए यह कदम क्यों जरूरी है
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम से लगभग 1.9 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी। ARAI और TERI की स्टडी के अनुसार, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से काफी प्रदूषण फैलता है। एक पुरानी भारी गाड़ी उतना ही प्रदूषण फैलाती है जितना 14 नई BS-VI गाड़ियां। इस योजना से दिल्ली-NCR की हवा साफ होगी और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या मेरी पुरानी BS-IV गाड़ी को मैं शहर के बाहर बेच सकता हूँ?
हाँ, BS-IV वाहनों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या फिर NCR क्षेत्र से बाहर किसी ऐसे शहर या कस्बे में बेचा जा सकता है जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के दायरे में नहीं आता है।
नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में कितनी छूट मिलेगी?
राज्य सरकारों द्वारा नई पात्र गाड़ियों पर 100% तक और पुरानी पात्र गाड़ियों पर 50% तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी, जो 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी।