Delhi-NCR: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने और क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक खास दो साल की योजना को मंजूरी दी है। इस स्कीम के लिए
Delhi-NCR: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने और क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक खास दो साल की योजना को मंजूरी दी है। इस स्कीम के लिए कुल 9,585 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसका मुख्य मकसद पुरानी बसों और ट्रकों को हटाकर उनकी जगह नई BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना है, जिससे हवा की क्वालिटी में सुधार हो सके।
किसे मिलेगा फायदा और क्या हैं नियम?
यह योजना उन ट्रक और बस मालिकों के लिए है जिनकी गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड हैं और BS-IV या उससे पुराने इंजन वाली हैं। BS-III या उससे पुरानी गाड़ियों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में कबाड़ करना अनिवार्य होगा। BS-IV गाड़ियों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या फिर एनसीआर के बाहर किसी गैर-एनकैप शहर में बेचा जा सकता है। इसके बाद मालिक को एनसीआर में ही BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदकर रजिस्टर करानी होगी। दिल्ली में लाइट गुड्स व्हीकल सिर्फ इलेक्ट्रिक और बसें सिर्फ BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। सरकारी गाड़ियां इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगी।
गाड़ी बदलने पर क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
| लाभ का प्रकार |
विवरण |
| लोन पर ब्याज छूट |
5 साल के लिए वाहन ऋण पर 5% ब्याज सबवेंशन |
| फ्यूल वाउचर |
गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से 4,800 रुपये तक का मासिक वाउचर |
| टैक्स में छूट |
रजिस्ट्रेशन फीस की माफी और मोटर वाहन टैक्स में रियायत |
| कीमत में कटौती |
ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक की छूट |
| EV लाभ |
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एकमुश्त लाभ या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग |
इस योजना को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) फंड करेगा, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) इसे लागू करेंगे। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें मिलकर काम करेंगी। अनुमान है कि इससे करीब 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बस मालिक लाभान्वित होंगे। यह स्कीम अक्टूबर-नवंबर 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पुरानी BS-IV गाड़ियों के लिए क्या नियम हैं?
BS-IV गाड़ियों के मालिक उन्हें या तो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में कबाड़ कर सकते हैं या फिर दिल्ली-एनसीआर के बाहर किसी ऐसे शहर में बेच सकते हैं जो NCAP क्षेत्र में नहीं आता है।
इस योजना के तहत कौन सी गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं?
मालिकों को BS-VI या उससे बेहतर उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियां या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने होंगे। दिल्ली में लाइट गुड्स व्हीकल सिर्फ इलेक्ट्रिक और बसें सिर्फ BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए।