Delhi: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के बक्करवाला इलाके में एक बड़े अवैध एलपीजी रिफिलिंग रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक खाली प्लॉट पर छापेमारी की और वहां भारी मात्रा में घरेलू गैस सिल
Delhi: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के बक्करवाला इलाके में एक बड़े अवैध एलपीजी रिफिलिंग रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक खाली प्लॉट पर छापेमारी की और वहां भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर जमा किए हुए पाए। इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो गैस की कालाबाजारी कर रहे थे।
छापेमारी में क्या-क्या मिला और कौन गिरफ्तार हुए
क्राइम ब्रांच ने मौके से कुल 96 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए हैं। इसके अलावा गैस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले धातु के पाइप, तीन इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और तीन टेंपो भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने इस मामले में विनोद (37), विजय (38) और वंश राज (26) नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई विकासपुरी के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी की मौजूदगी में की गई।
कैसे काम करता था यह कालाबाजारी नेटवर्क
डीसीपी पंकज कुमार के मुताबिक, आरोपी गैस वितरण प्रणाली का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे डिलीवरी के लिए आने वाले सिलेंडरों को असली ग्राहकों तक पहुंचाने के बजाय उन्हें अवैध रूप से स्टोर कर लेते थे। इसके बाद इन सिलेंडरों को खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, जिससे बाजार में गैस की कृत्रिम कमी पैदा हो जाती थी। यह सीधे तौर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन था।
आम जनता पर असर और नए नियम
ऐसी अवैध रिफिलिंग से बड़े हादसे का खतरा रहता है क्योंकि इसमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता। साथ ही, 1 मई 2026 से ‘एक घर, एक कनेक्शन’ का नियम लागू हुआ है। इसके तहत जिन घरों में PNG कनेक्शन है, उन्हें सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं है ताकि सही लोगों को लाभ मिले। दिल्ली सरकार और पुलिस ने साफ किया है कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नांगलोई में पुलिस ने क्या जब्त किया है?
पुलिस ने बक्करवाला इलाके से 96 घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 3 टेंपो, 3 इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और गैस ट्रांसफर करने वाले अनधिकृत धातु पाइप जब्त किए हैं।
‘एक घर, एक कनेक्शन’ नियम क्या है?
यह नियम 1 मई 2026 से लागू हुआ है। इसके तहत जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन है, उन्हें सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके।