Delhi: दिल्ली में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अब शहर के बॉर्डरों पर टोल टैक्स देने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम (MCD) जल्द ही 154 प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (M
Delhi: दिल्ली में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अब शहर के बॉर्डरों पर टोल टैक्स देने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम (MCD) जल्द ही 154 प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस नई तकनीक से गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ सकेंगी और टोल का पैसा अपने आप कट जाएगा।
MLFF सिस्टम कैसे काम करेगा और क्या है तकनीक
यह पूरा सिस्टम FASTag, ANPR कैमरे और AI तकनीक पर आधारित होगा। टोल लेन में RFID एंटेना, LIDAR और RADAR जैसे सेंसर लगाए जाएंगे जो वाहनों की पहचान करेंगे। ANPR कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और AI की मदद से बिना रुके टोल वसूल किया जाएगा। इससे दिल्ली की सीमाओं पर लगने वाले ट्रैफिक जाम, ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण में काफी कमी आएगी।
नियम क्या हैं और जुर्माना कितना लगेगा
MLFF सिस्टम के तहत उन वाहनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी जिनमें सक्रिय FASTag नहीं होगा। अगर ANPR सिस्टम किसी बिना टैग वाली गाड़ी को पकड़ता है, तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। बकाया राशि का भुगतान 72 घंटों के भीतर करना होगा, वरना दोगुना शुल्क देना पड़ेगा।
कब तक लागू होगा यह नया सिस्टम
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 11 मई, 2026 को मुंडका-बकरवाला में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर दिल्ली के पहले बैरियर-लेस टोल प्लाजा का उद्घाटन किया था। MCD ने 5 जून, 2026 को इस सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर जारी किए थे। सरकार की योजना है कि 2026 के अंत तक इस AI-आधारित हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम को पूरे देश में लागू कर दिया जाए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
MLFF टोल सिस्टम से आम आदमी को क्या फायदा होगा?
इससे दिल्ली के बॉर्डरों पर टोल के लिए लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। यात्रा का समय बचेगा, पेट्रोल-डीजल की बर्बादी कम होगी और प्रदूषण में भी गिरावट आएगी।
अगर गाड़ी में FASTag नहीं है तो क्या होगा?
बिना FASTag वाली गाड़ियों को ANPR कैमरे पहचान लेंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। 72 घंटे में भुगतान न करने पर दोगुना जुर्माना देना होगा।