Delhi: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। मेट्रो के अंदर रील बनाने और अश्लील हरकतें करने वालों पर DMRC ने सख्त कार्रवाई की है। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कुल 8,251 यात्रियों पर जुर्माना लगाय
Delhi: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। मेट्रो के अंदर रील बनाने और अश्लील हरकतें करने वालों पर DMRC ने सख्त कार्रवाई की है। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कुल 8,251 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया है। मेट्रो प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मेट्रो यात्रा के लिए है, ट्रेंड्स के लिए नहीं।
किन गलतियों पर लगा जुर्माना और क्या हैं नियम
मेट्रो के अंदर डांस वीडियो बनाना, रील शूट करना या शोर मचाना सख्त मना है। हालांकि मेट्रो एक्ट में ‘रील’ शब्द नहीं है, लेकिन इसे ‘न्यूसेंस’ यानी परेशानी पैदा करने की श्रेणी में रखकर जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के कोच में बिना अनुमति जाना, फर्श पर बैठना, थूकना और गाली-गलौज करने पर भी कार्रवाई की गई है।
- रील और लड़ाई-झगड़े के मामलों में 2,468 जुर्माना लगाया गया।
- जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा 501 केस दर्ज हुए।
- अश्लील हरकत करने वाले एक व्यक्ति को कोर्ट ने एक साल की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना सुनाया है।
अब कितना देना होगा जुर्माना
अभी ज्यादातर गलतियों के लिए 200 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन केंद्र सरकार ‘जन विश्वास बिल 2026’ के जरिए इन जुर्मानों को बढ़ाने की तैयारी में है। नए नियमों के आने के बाद जुर्माना राशि काफी ज्यादा हो सकती है।
| गलती (Offense) |
प्रस्तावित नया जुर्माना (Proposed Fine) |
| थूकना, शराब पीना या शोर करना |
2,500 रुपये तक |
| महिलाओं के कोच में घुसना |
5,000 रुपये तक |
| प्रदर्शन या धरना देना |
10,000 रुपये तक |
DMRC के अधिकारी अनुज दयाल ने बताया कि ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी न हो। मेट्रो प्रशासन ने सोशल मीडिया पर ‘No reels on the wheels’ जैसे नारों के साथ लोगों को चेतावनी भी दी है।