Delhi: दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक और कनॉट प्लेस स्टेशन पर एक यात्री ने सूझबूझ दिखाते हुए एक महिला जेबकतरे को रंगे हाथ पकड़ लिया। भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने की कोशिश कर रही महिला को शख्स ने तुरंत दबोच लिया और उसे खींचक
Delhi: दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक और कनॉट प्लेस स्टेशन पर एक यात्री ने सूझबूझ दिखाते हुए एक महिला जेबकतरे को रंगे हाथ पकड़ लिया। भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने की कोशिश कर रही महिला को शख्स ने तुरंत दबोच लिया और उसे खींचकर मेट्रो कोच के अंदर ले गया, जहां उसकी जमकर पिटाई हुई। इस घटना के बाद यात्रियों के बीच सुरक्षा और कानून को हाथ में लेने जैसे सवाल खड़े हो गए हैं।
मेट्रो में जेबकतरी रोकने के लिए क्या इंतजाम हैं?
DMRC का कहना है कि दिल्ली मेट्रो यात्रा का सबसे सुरक्षित साधन है। सुरक्षा के लिए पूरे नेटवर्क में 14,600 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मेट्रो परिसर में दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस और CISF की गश्त रहती है। राजीव चौक जैसे संवेदनशील स्टेशनों पर अपराध रोकने के लिए पुलिस ने पीक आवर्स के दौरान सादे कपड़ों में अधिकारियों को तैनात करने की रणनीति अपनाई है।
क्या यात्री चोर को पकड़कर पीट सकते हैं?
DMRC के नियमों के मुताबिक यात्रियों को कानून अपने हाथ में न लेने की सलाह दी जाती है। मेट्रो के अंदर शोर मचाना, बहस करना या शारीरिक टकराव करना सार्वजनिक उपद्रव की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में यात्रियों को तुरंत CISF, मेट्रो गार्ड या पुलिस बूथ से संपर्क करना चाहिए। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 155370 और CISF हेल्पलाइन 155655 जारी किए गए हैं।
मेट्रो में नियम तोड़ने पर अब लगेगा भारी जुर्माना
जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद मेट्रो में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अब अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं:
| उल्लंघन |
नया जुर्माना |
| बिना अनुमति सामान बेचना |
5,000 रुपये तक |
| नशे में हंगामा या गंदगी फैलाना |
2,000 से 5,000 रुपये |
| महिला कोच में घुसना |
2,000 से 5,000 रुपये |
| धूम्रपान करना |
2,000 रुपये |
| कोच में पोस्टर चिपकाना |
10,000 रुपये तक |