Delhi: दिल्ली के 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। MCD ने मकानों के नियमितीकरण (regularisation) के लिए ‘Swagam’ पोर्टल शुरू कर दिया है, जिससे अब लोग अपने घरों के मालिकाना हक
Delhi: दिल्ली के 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। MCD ने मकानों के नियमितीकरण (regularisation) के लिए ‘Swagam’ पोर्टल शुरू कर दिया है, जिससे अब लोग अपने घरों के मालिकाना हक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा 24 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है और इसका लक्ष्य करीब 10 लाख घरों को कानूनी मान्यता दिलाना है।
Swagam पोर्टल पर आवेदन के क्या हैं नियम
इस योजना के तहत मकानों को ‘जैसा है जहाँ है’ (as-is-where-is) के आधार पर नियमित किया जाएगा। अगर आपके पास पहले से कन्वेयेंस डीड या ऑथोराइजेशन स्लिप है, तो आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास ये कागजात नहीं हैं, उन्हें पहले PM-UDAY पोर्टल पर जाकर इन्हें बनवाना होगा। आवेदन करने के बाद करीब 45 से 60 दिनों के भीतर नियमितीकरण सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
मकान मालिकों को किन बातों का रखना होगा ध्यान
अगर किसी ने तय सीमा (FAR) से ज्यादा निर्माण किया है, तो उन्हें पेनल्टी चार्ज देना होगा। भविष्य में जब मकान दोबारा बनाया जाएगा, तब सड़क की चौड़ाई कम से कम 6 मीटर रखनी होगी, जिसके लिए मालिक को अपनी जमीन का 50% तक हिस्सा छोड़ना पड़ सकता है। खास बात यह है कि इस बार किसी भी मकान की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी, सारा डेटा PM-UDAY पोर्टल से अपने आप ले लिया जाएगा।
मदद के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं
MCD ने लोगों की मदद के लिए अपने सभी 12 जोनल ऑफिसों में फिजिकल हेल्प डेस्क बनाए हैं। साथ ही, 700 से ज्यादा मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल भी कागजात तैयार करने में मदद करेंगे। आवेदन की स्थिति जानने के लिए SMS अलर्ट की सुविधा होगी और लोग ऑनलाइन भी अपना स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Swagam पोर्टल पर आवेदन करने के लिए क्या जरूरी है
आपके पास कन्वेयेंस डीड या ऑथोराइजेशन स्लिप होनी चाहिए। अगर ये नहीं हैं, तो पहले PM-UDAY पोर्टल के जरिए इन्हें प्राप्त करना होगा।
सर्टिफिकेट मिलने में कितना समय लगेगा
आवेदन जमा करने के बाद नियमितीकरण सर्टिफिकेट मिलने में लगभग 45 से 60 दिन का समय लगेगा।