Delhi: दिल्ली के उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनके पास 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकान हैं। Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने इन छोटे मकानों के रेगुलराइजेशन के लिए अनिवार्य फिजिकल इंस्पेक्शन यानी मौके पर जा
Delhi: दिल्ली के उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनके पास 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकान हैं। Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने इन छोटे मकानों के रेगुलराइजेशन के लिए अनिवार्य फिजिकल इंस्पेक्शन यानी मौके पर जाकर जांच करने की शर्त को खत्म कर दिया है। अब मकान मालिकों को इंजीनियरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और यह पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
नया नियम क्या है और कैसे होगा काम?
MCD के नए फैसले के मुताबिक, 105 वर्ग मीटर तक की इमारतों के रेगुलराइजेशन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। अब मकान मालिकों को किसी इंजीनियर के फिजिकल इंस्पेक्शन का इंतजार नहीं करना होगा। इसके बजाय, उन्हें सिर्फ एक अधिकृत Architect से प्रमाणित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी और तय की गई फीस भरनी होगी। इसके बाद MCD एक निश्चित समय सीमा के भीतर रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेगी।
ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन की तारीख
प्लॉटेड पॉकेट्स में सभी आवासीय भवनों के लिए ऑनलाइन रेगुलराइजेशन पोर्टल 11 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। इस तारीख के बाद किसी भी तरह के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मेयर Pravesh Wahi ने बताया कि इस कदम से लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों द्वारा की जाने वाली फिजिकल जांच को हटाने से छोटे मकानों के रेगुलराइजेशन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
105 वर्ग मीटर तक के मकानों के लिए अब क्या प्रक्रिया होगी?
अब फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। मकान मालिक को केवल एक अधिकृत Architect से सर्टिफाइड अंडरटेकिंग देनी होगी और निर्धारित फीस जमा करनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे और क्या ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे?
ऑनलाइन पोर्टल 11 अगस्त 2025 से चालू होगा। इसके बाद MCD किसी भी ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा।