Delhi: दिल्ली में कारोबार करने वाले दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए MCD ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को लेकर जरूरी जानकारी साझा की है। सरकार की ‘Ease of Doing Business’ मुहिम के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को आसा
Delhi: दिल्ली में कारोबार करने वाले दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए MCD ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को लेकर जरूरी जानकारी साझा की है। सरकार की ‘Ease of Doing Business’ मुहिम के तहत लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब कुछ खास तरह के बिजनेस के लिए नियमों में बदलाव किया गया है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
किन बिजनेस के लिए नियम बदले और क्या है नया सिस्टम?
MCD ने साफ किया है कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए अब FSSAI लाइसेंस को ही ‘डीम्ड अप्रूव्ड’ माना जाएगा। इसका मतलब है कि जिन्हें FSSAI का सर्टिफिकेट मिला है, उन्हें MCD से अलग से शुरुआती मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इन दुकानदारों को अपना FSSAI सर्टिफिकेट MCD पोर्टल पर अपलोड करना होगा और तय सरकारी फीस भरनी होगी।
किन दुकानदारों को अभी भी लेना होगा MCD लाइसेंस?
दिल्ली में कुल 97 कैटेगरी में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जो बिजनेस FSSAI या जनरल ट्रेड लाइसेंस के दायरे में नहीं आते, उन्हें अभी भी MCD से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, MCD ने 17 कैटेगरी के लिए हेल्थ ट्रेड और जनरल ट्रेड लाइसेंस को मिलाकर एक ही ‘General Trade License (GTL)’ बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। NDMC ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, जहां जिम, स्पा और सिनेमा हॉल जैसे संस्थानों के लिए GST रजिस्ट्रेशन को ही लाइसेंस माना जा रहा है।
लाइसेंस प्रक्रिया में अब क्या आसानी हुई है?
LG वी.के. सक्सेना और मेयर राजा इकबाल सिंह के प्रयासों से लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया गया है। अब कम दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और लक्ष्य यह है कि 60 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाए। यह पूरा सिस्टम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत काम करता है, ताकि शहर में साफ-सफाई और पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखा जा सके और बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या दिल्ली में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पूरी तरह खत्म हो गया है?
नहीं, MCD ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस खत्म नहीं हुआ है। केवल रेस्टोरेंट और होटल जैसे बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस को ही मंजूरी माना जाएगा, बाकी श्रेणियों के लिए लाइसेंस जरूरी है।
FSSAI लाइसेंस वालों को MCD पोर्टल पर क्या करना होगा?
जिन्हें FSSAI लाइसेंस मिला है, उन्हें अपना सर्टिफिकेट MCD के पोर्टल पर अपलोड करना होगा और निर्धारित नगर निगम शुल्क का भुगतान करना होगा।