Delhi: राजधानी दिल्ली में होटलों और रेस्तरां के लिए अब फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से हुई 21 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एमसीडी ने अब शहर के व्यावसायि
Delhi: राजधानी दिल्ली में होटलों और रेस्तरां के लिए अब फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से हुई 21 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एमसीडी ने अब शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का ऑडिट शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।
किन जगहों पर होगा ऑडिट और क्या है नियम
यह स्पेशल ड्राइव 4 जून 2026 से शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत दिल्ली के सभी होटलों, लॉज, इन, नर्सिंग होम, कोचिंग इंस्टीट्यूट और रेस्तरां की जांच होगी। अगर किसी संस्थान के पास फायर एनओसी (NOC) नहीं है या उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कुछ मामलों में सीलिंग की कार्रवाई भी हो सकती है।
प्रशासन ने क्या आदेश जारी किए हैं
उपराज्यपाल (LG) तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी भर में एक महीने का फायर सेफ्टी ड्राइव चलाने का आदेश दिया था। वहीं, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विशेष ऑडिट के निर्देश दिए हैं। एमसीडी ने दक्षिण दिल्ली जोन में अवैध और बिना अनुमति के चल रहे व्यावसायिक संस्थानों का सर्वे शुरू कर दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
एमसीडी का यह फायर सेफ्टी ऑडिट क्यों शुरू किया गया है
मालवीय नगर के Flourish Stay B&B होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए यह ऑडिट शुरू किया गया है।
नियमों का पालन न करने पर क्या कार्रवाई होगी
फायर सेफ्टी मानकों में कमी मिलने या फायर एनओसी न होने पर संस्थान का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और दुकान या होटल को सील किया जा सकता है।