Delhi: राजधानी के स्थानीय बाजारों में तेजाब (Acid) खुलेआम बिक रहा है। एक जांच में सामने आया है कि दुकानदार बिना किसी आईडी प्रूफ या खरीदारी के कारण पूछे बिना आसानी से एसिड बेच रहे हैं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब हाल ह
Delhi: राजधानी के स्थानीय बाजारों में तेजाब (Acid) खुलेआम बिक रहा है। एक जांच में सामने आया है कि दुकानदार बिना किसी आईडी प्रूफ या खरीदारी के कारण पूछे बिना आसानी से एसिड बेच रहे हैं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब हाल ही में एक महिला ने दूसरी महिला पर एसिड फेंक दिया और वह एसिड उसे एक फेरीवाले से टॉयलेट क्लीनर के नाम पर मिला था।
एसिड की बिक्री को लेकर क्या हैं सरकारी नियम?
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एसिड की बिक्री के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की थीं। इन नियमों के मुताबिक:
- दुकानदार को खरीदार का नाम, पता, आईडी प्रूफ और खरीदने का मकसद एक रजिस्टर में लिखना होगा।
- एसिड खरीदने वाले की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- दुकानदारों को अपने स्टॉक की जानकारी 15 दिन के अंदर लोकल SDM को देनी होगी।
- नियम तोड़ने पर स्टॉक जब्त हो सकता है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य विभागों की क्या है स्थिति?
एसिड की आसान उपलब्धता पर कई संस्थाएं चिंता जता रही हैं। CCPA ने 29 नवंबर 2023 को एक नोटिस जारी कर ई-कॉमर्स साइट्स को खरीदारों की पहचान वेरिफाई करने को कहा था। DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा था। वहीं, MCD ने मई 2023 में सरकारी टॉयलेट की सफाई के लिए एसिड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी क्योंकि सार्वजनिक शौचालयों में भारी मात्रा में एसिड खुला पाया गया था।
कानून और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?
भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एसिड अटैक को गंभीर अपराध माना गया है, जिसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। RML Hospital के प्लास्टिक सर्जरी हेड Sameek Bhattacharya के मुताबिक, एसिड त्वचा को पूरी तरह नष्ट कर देता है और इसकी गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि एसिड कितना तेज था और कितनी देर तक त्वचा के संपर्क में रहा।