Delhi के Malviya Nagar होटल अग्निकांड में आरोपी कुक को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार
Delhi: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर के एक होटल में लगी भीषण आग के मामले में आरोपी कुक केशर नेगी को जमानत दे दी है। इस दर्दनाक हादसे में पिछले महीने 22 लोगों की जान चली गई थी। एडिशनल सेशन जज समर विशाल ने सोमवार, 27
Delhi: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर के एक होटल में लगी भीषण आग के मामले में आरोपी कुक केशर नेगी को जमानत दे दी है। इस दर्दनाक हादसे में पिछले महीने 22 लोगों की जान चली गई थी। एडिशनल सेशन जज समर विशाल ने सोमवार, 27 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया।
यह आग 3 जून को हौज़ रानी, मालवीय नगर स्थित ‘Flourish Stays Bed and Breakfast’ होटल में लगी थी। पुलिस ने केशर नेगी को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच में पहले शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर फटने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने एक बिना निगरानी वाले ऑयल फ्रायर को आग का कारण बताया।
कोर्ट ने जमानत देते हुए यह बात कही कि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं हुई है, जिससे आग के सटीक कारण का पता चल सके। जज ने माना कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक सिर्फ गवाहों के बयानों के आधार पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।
नेगी के वकील ने दलील दी कि वह सिर्फ एक वेतनभोगी शेफ था और होटल की सुरक्षा व्यवस्था या फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी होटल मालिकों ने की और नेगी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि होटल बिना फायर एनओसी (NOC) के चलाया जा रहा था।