Delhi बस हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिवार को ₹67.48 लाख मुआवजा, MACT ने बीमा कंपनी को दिया आदेश
Delhi: दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने साल 2021 में सीलमपुर में हुए एक बस हादसे के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हादसे में जान गंवाने वाले 33 वर्षीय शकील अहमद के परिवार को 67.48 लाख रुपये का मुआवजा
Delhi: दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने साल 2021 में सीलमपुर में हुए एक बस हादसे के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हादसे में जान गंवाने वाले 33 वर्षीय शकील अहमद के परिवार को 67.48 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा ने सुनाया है।
यह हादसा दिसंबर 2021 में हुआ था, जिसमें शकील अहमद की मौत हो गई थी। शकील एक कुशल मोबाइल फोन तकनीशियन थे और हर महीने 30 हजार रुपये कमाते थे। अपने काम के सिलसिले में वह चीन की यात्रा भी कर चुके थे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी, तीन बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।
अदालत ने पाया कि हादसा बस चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुआ था। हालांकि बस मालिक और ड्राइवर ने इन आरोपों को मानने से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।
मुआवजे की राशि और भुगतान की शर्तें नीचे दी गई हैं:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कुल मुआवजा राशि | ₹67,48,200 |
| बीमा कंपनी | Reliance General Insurance Company Limited |
| सालाना ब्याज | 9% (सामान्य) |
| देरी होने पर ब्याज | 12% (यदि 30 दिन में भुगतान नहीं हुआ) |
| मृतक का पेशा | Mobile Phone Technician |