Delhi: राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले गिरोहों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रोहिणी, शाहीन बाग और बवाना जैसे इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त
Delhi: राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले गिरोहों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रोहिणी, शाहीन बाग और बवाना जैसे इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त किए हैं। इस खेल में गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन भी शामिल पाए गए हैं, जो घरेलू सिलेंडरों को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बेच रहे थे।
रोहिणी और अन्य इलाकों में क्या कार्रवाई हुई
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 19 अप्रैल 2026 को रोहिणी में छापेमारी कर 57 HP गैस सिलेंडर बरामद किए। इस मामले में 55 वर्षीय लोकपाल को गिरफ्तार किया गया है, जो एक अधिकृत एजेंसी का डिलीवरी मैन है। पुलिस ने मौके से एक टाटा पिकअप वाहन, वजन मशीन और गैस ट्रांसफर करने वाले उपकरण भी जब्त किए। इसके अलावा, 18 अप्रैल को शाहीन बाग से 108 सिलेंडर और 3 लोगों को, जबकि 3 अप्रैल को बवाना से 75 सिलेंडर और एक व्यक्ति अनिल को गिरफ्तार किया गया था।
कालाबाजारी करने वालों को कितनी सजा हो सकती है
एलपीजी की कालाबाजारी करना कानूनन अपराध है और यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति गैस की अवैध बिक्री या जमाखोरी करता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडर का इस्तेमाल होटल या रेस्तरां जैसे कमर्शियल कामों में करना पूरी तरह गैर-कानूनी है।
सरकार और प्रशासन का क्या कहना है
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी में गैस की सप्लाई सामान्य है और रोजाना करीब 1.25 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है। प्रशासन ने अब तक 540 से ज्यादा छापेमारी की हैं, जिनमें 2027 से अधिक सिलेंडर जब्त हुए और 44 FIR दर्ज की गईं। आम जनता की शिकायतों के लिए विकास भवन स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।
| इलाका |
जब्त सिलेंडर |
गिरफ्तार व्यक्ति |
तारीख |
| रोहिणी |
57 |
लोकपाल |
19 अप्रैल 2026 |
| शाहीन बाग |
108 |
3 व्यक्ति |
18 अप्रैल 2026 |
| बवाना |
75 |
अनिल |
3 अप्रैल 2026 |