Delhi: दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए आज एक बड़ा मौका है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) आज 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस अदालत का मुख्य मकसद पुराने और पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को आपसी सहमत
Delhi: दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए आज एक बड़ा मौका है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) आज 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस अदालत का मुख्य मकसद पुराने और पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को आपसी सहमति से निपटाना है ताकि लोगों को कानूनी झंझटों से राहत मिल सके।
लोक अदालत का समय और स्थान क्या है
यह लोक अदालत आज सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी। यह आयोजन दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में किया जा रहा है। इसमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। केवल वही लोग यहां जा सकते हैं जिन्होंने 4 से 7 मई के बीच अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और स्लॉट बुक किया था।
कौन से चालान माफ होंगे और कौन से नहीं
लोक अदालत में 31 जनवरी 2026 तक के उन चालानों पर विचार किया जाएगा जो कंपाउंडेबल हैं। इसमें हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवर-स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना, गलत पार्किंग, बिना PUC के गाड़ी चलाना और गलत लेन जैसे मामूली अपराध शामिल हैं। हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन और लापरवाही से मौत जैसे गंभीर मामलों का निपटारा यहाँ नहीं होगा।
साथ में कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे
अदालत में आने वाले चालकों को अपने साथ नीचे दिए गए कागजात लाने होंगे, क्योंकि वहां कोई प्रिंटिंग सुविधा नहीं मिलेगी।
| जरूरी दस्तावेज |
विवरण |
| अपॉइंटमेंट स्लिप |
टोकन नंबर के साथ (अनिवार्य) |
| चालान कॉपी |
चयनित चालान या नोटिस की प्रिंटेड कॉपी |
| पहचान पत्र |
आधार कार्ड या वोटर आईडी |
| वाहन कागजात |
RC, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा |
| PUC सर्टिफिकेट |
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) |
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या बिना रजिस्ट्रेशन के लोक अदालत में जा सकते हैं
नहीं, इस लोक अदालत में केवल वही लोग उपस्थित हो सकते हैं जिन्होंने 4 मई से 7 मई 2026 के बीच अपना पंजीकरण कराया था और स्लॉट बुक किया था।
क्या शराब पीकर गाड़ी चलाने का चालान यहाँ निपट जाएगा
नहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन और गंभीर सड़क हादसों से जुड़े अपराधों पर इस लोक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।