Delhi में महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपये महीना, दिल्ली लक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी, जानिए कौन होगा पात्र

Delhi: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप

Delhi: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस योजना पर मुहर लगी है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और बचत को बढ़ावा देना है।

इस योजना के लिए आवेदन 1 अगस्त 2026 से शुरू होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 तक करीब 17 लाख महिलाओं के खातों में पहली किस्त भेज दी जाए। इस पूरी योजना के लिए साल 2026-27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह स्कीम शुरुआती तौर पर तीन साल के लिए लागू होगी, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

पैसे मिलने के तरीके में सरकार ने कुछ खास नियम बनाए हैं ताकि महिलाओं की बचत बढ़ सके। लाभार्थियों के पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प यह है कि पूरे 2,500 रुपये की राशि को RD या FD अकाउंट में निवेश किया जाए। दूसरे विकल्प में 1,500 रुपये RD/FD में जाएंगे और बाकी 1,000 रुपये डिजिटल रुपया (CBDC) वॉलेट में आएंगे, जिसे केवल सरकार द्वारा तय सामान और सेवाओं पर ही खर्च किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि RD वाले हिस्से को तीन साल तक नहीं निकाला जा सकेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने पात्रता के कड़े नियम तय किए हैं, जो नीचे दी गई टेबल में दिए गए हैं:

शर्त/पात्रता विवरण
उम्र सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच
पारिवारिक आय सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
निवास कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना जरूरी
सदस्यता एक परिवार से केवल सबसे बड़ी पात्र महिला को लाभ मिलेगा
रिकॉर्ड महिला या परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए
बच्चे 3 से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी
सरकारी नौकरी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए
अन्य लाभ किसी अन्य सरकारी पेंशन या नियमित वित्तीय सहायता का लाभ न ले रहे हों
टैक्स Income Tax या GST रिटर्न भरने वाले पात्र नहीं होंगे
संपत्ति/बिजली चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और बिजली खपत 2,400 यूनिट सालाना से कम हो