Delhi: राजधानी के ज्योति नगर इलाके में एक 13 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर पड़ोसियों ने निशाना बनाया। 9वीं कक्षा की छात्रा प्रिया शाह कौशिक के साथ मारपीट की गई और उसे धमकी दी गई। यह मामला अब पुलिस तक पहु
Delhi: राजधानी के ज्योति नगर इलाके में एक 13 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर पड़ोसियों ने निशाना बनाया। 9वीं कक्षा की छात्रा प्रिया शाह कौशिक के साथ मारपीट की गई और उसे धमकी दी गई। यह मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है और जांच जारी है।
क्या है पूरा मामला और किसने की मारपीट
यह घटना 25 अप्रैल 2026 की है जब प्रिया शाह कौशिक एक आवारा कुत्ते को खाना खिला रही थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले गौरव तोमर, उनके पिता देवेंद्र तोमर और उनकी मां ने इस बात का विरोध किया। विवाद इतना बढ़ा कि गौरव की मां ने बच्ची का हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया, जिससे उसे चोटें आईं। इसके बाद आरोपियों ने छात्रा और उसकी मां को घर के बाहर खड़े होकर धमकाया। बच्ची का मेडिकल GTB अस्पताल में कराया गया और 29 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।
दिल्ली में कुत्तों को खाना खिलाने के क्या हैं नियम
दिल्ली सरकार ने सितंबर 2025 में इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं। नियमों के मुताबिक कुत्तों को ऐसी जगह खाना खिलाया जा सकता है जहां बुजुर्गों और बच्चों का आना-जाना कम हो। फीडिंग पॉइंट्स को साइनबोर्ड से मार्क करना होगा और वहां सफाई रखना जरूरी है। पशु प्रेमियों को डराना या उनके काम में बाधा डालना अपराध माना जाएगा। साथ ही किसी भी कुत्ते को मारना या उसे जबरन इलाके से हटाना गैरकानूनी है।
कोर्ट ने इस विषय पर क्या कहा है
दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2021 में कहा था कि कुत्तों को भोजन का अधिकार है, लेकिन यह काम RWA या नगर निगम के बताए गए इलाकों में होना चाहिए। वहीं जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर कोई आवारा कुत्ता किसी को काटता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और सरकार को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने अस्पताल, स्कूल और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील इलाकों से कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए क्या नियम हैं?
दिल्ली सरकार के सितंबर 2025 के नियमों के अनुसार, कुत्तों को निर्धारित फीडिंग पॉइंट्स पर ही खाना खिलाया जा सकता है। ये पॉइंट्स ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ बच्चों और बुजुर्गों की आवाजाही कम हो और वहां सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।
क्या आवारा कुत्तों को हटाना या मारना कानूनी है?
नहीं, दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी आवारा कुत्ते को मारना या उसे उसके इलाके से जबरन हटाना पूरी तरह से गैरकानूनी है।