Delhi: जनकपुरी के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके के माता-पिता में भारी गुस्सा है और उन्होंने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। अब दिल्ली पुलिस आरोपी
Delhi: जनकपुरी के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके के माता-पिता में भारी गुस्सा है और उन्होंने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। अब दिल्ली पुलिस आरोपी की बेल कैंसिल कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है।
मामले में अब तक क्या हुआ और आरोपी कौन है?
यह घटना 30 अप्रैल 2026 को हुई थी, जिसकी शिकायत बच्ची की मां ने 1 मई को जनकपुरी पुलिस से की। पुलिस ने स्कूल के 57 साल के केयरटेकर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान बच्ची ने की थी। आरोपी पर BNS की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि, 7 मई को द्वारका कोर्ट ने आरोपी को बेल दे दी, जिसे अब पुलिस हाईकोर्ट में चुनौती दे रही है।
स्कूल की लापरवाही और सरकार का सख्त एक्शन
शिक्षा निदेशालय (DoE) ने S.S. Mota Singh Senior Secondary Model School को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच में पता चला कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरों की भारी कमी थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नर्सरी की कक्षाएं मुख्य कैंपस से करीब एक किलोमीटर दूर एक अनधिकृत जगह से चल रही थीं। दिल्ली सरकार अब स्कूल की मान्यता रद्द करने और मैनेजमेंट को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। साथ ही, DDA से स्कूल की जमीन का लीज कैंसिल करने की सिफारिश भी की जाएगी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और परिजनों का आरोप
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोपी को मिली बेल पर सवाल उठाए और इसे न्याय की हत्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की मदद करने के बजाय उन्हें डराया-धमकाया। वहीं, स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई और स्कूल के अचानक बंद होने पर नाराजगी जाहिर की।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरोपी केयरटेकर के खिलाफ कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्कूल पर क्या कार्रवाई की है?
DoE ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुरक्षा में चूक और अनधिकृत जगह पर क्लास चलाने के कारण स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है।