Delhi: जनकपूरी में एक बाइक सवार की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य ठेकेदार Himanshu Gupta को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया थ
Delhi: जनकपूरी में एक बाइक सवार की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य ठेकेदार Himanshu Gupta को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। इस हादसे में 25 साल के कमल ध्यानी की मौत हो गई थी, जो सड़क पर खुले गड्ढे में गिर गए थे।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुई मौत
यह हादसा फरवरी 2026 में हुआ था जब कमल ध्यानी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जनकपूरी में Delhi Jal Board के सीवर काम के लिए एक गड्ढा खोदा गया था, जो खुला छोड़ दिया गया था। कमल ध्यानी उस कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गए और उनकी जान चली गई। जांच में पता चला कि मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे।
कौन-कौन हैं इस केस के आरोपी
- Himanshu Gupta: DJB प्रोजेक्ट के मुख्य ठेकेदार और KKSPUN Private Limited के निलंबित डायरेक्टर।
- Kavish Gupta: सह-ठेकेदार, जिन्हें पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
- Rajesh Prajapati: सब-कॉन्ट्रैक्टर।
- Yogesh: साइट पर काम करने वाला मजदूर।
कोर्ट की कार्यवाही और पुलिस की चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 877 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या जैसी धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ठेकेदार ने मानवीय जीवन की अनदेखी की। पुलिस का आरोप है कि Himanshu Gupta ने पूछताछ के दौरान फर्जी आधार कार्ड भी दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को होगी।