Delhi में IRS अधिकारी की बेटी से रेप और हत्या मामला, कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान
Delhi: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में एक वरिष्ठ IRS अधिकारी की 22 साल की बेटी के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरान की अदालत ने आरोपी राहुल मीणा के ख
Delhi: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में एक वरिष्ठ IRS अधिकारी की 22 साल की बेटी के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरान की अदालत ने आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त 2026 को होगी, जिसमें दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 973 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 82 गवाहों के बयान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी राहुल मीणा पहले इस परिवार में घरेलू सहायक का काम करता था, लेकिन फरवरी 2026 में पैसों की हेराफेरी के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। आरोपी पर ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का कर्ज भी था, जिसे चुकाने और बदले की भावना से उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
घटना 22 अप्रैल 2026 की है, जब राहुल मीणा ने घर की एक अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल कर अंदर प्रवेश किया। पुलिस का आरोप है कि उसने पहले पीड़ित लड़की के साथ रेप किया और जब उसने पैसों की मांग की और लड़की ने विरोध किया, तो मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया। वारदात के बाद आरोपी ने घर से करीब 2 लाख से 7 लाख रुपये के बीच नकदी चुराई और लड़की के भाई के कपड़े पहनकर वहां से फरार हो गया।
पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और DNA प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट्स और पाम प्रिंट्स जैसे फॉरेंसिक सबूत जुटाए हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जांच से जुड़े सभी वीडियो सबूत सुरक्षित रखे जाएं और उनकी जानकारी बचाव पक्ष के वकील को दी जाए। साथ ही, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि चार्जशीट की जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आरोपी राहुल मीणा को 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है।