Delhi: दिल्ली के चर्चित Intelligence Bureau (IB) अधिकारी Ankit Sharma हत्याकांड में फैसला आने में अब और देरी हो गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए नई तारीख 7 जुलाई 2026 तय की है। पहले यह फैसला जू
Delhi: दिल्ली के चर्चित Intelligence Bureau (IB) अधिकारी Ankit Sharma हत्याकांड में फैसला आने में अब और देरी हो गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए नई तारीख 7 जुलाई 2026 तय की है। पहले यह फैसला जून में आना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है जिससे पीड़ित परिवार का इंतजार और लंबा हो गया है।
अदालत ने तारीखें क्यों बदलीं और अब क्या है स्थिति
कड़कड़डूमा कोर्ट ने पहले इस मामले में फैसला 4 जून 2026 को सुनाना था। इसके बाद तारीख बदलकर 11 जून 2026 की गई थी। अब अदालत ने इसे दोबारा टालते हुए 7 जुलाई 2026 की नई तारीख तय की है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मार्च 2023 में चार्ज फ्रेम किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की और दयाल पुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।
कौन हैं इस केस के मुख्य आरोपी और क्या हैं आरोप
इस हत्याकांड में पूर्व AAP पार्षद Tahir Hussain को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा हसीन उर्फ मुल्लाजी, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम जैसे अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों पर IPC की धारा 302 (हत्या), 120B (साजिश), 147, 148, 153A, 365 और 188 के तहत केस दर्ज है। Tahir Hussain पर भीड़ को उकसाने और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे हैं।
केस की अब तक की मुख्य बातें
प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि आरोपियों ने मिलकर एक गैरकानूनी भीड़ बनाई और साजिश के तहत Ankit Sharma की हत्या की। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही Tahir Hussain की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। यह पूरा मामला दिल्ली दंगों के दौरान की हिंसा से जुड़ा हुआ है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला अब कब आएगा?
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए अब 7 जुलाई 2026 की तारीख तय की है।
इस केस में मुख्य आरोपी कौन है और उन पर क्या धाराएं लगी हैं?
मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद Tahir Hussain हैं। उन पर हत्या (302), आपराधिक साजिश (120B), दंगा करने और समुदायों के बीच नफरत फैलाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगे हैं।