Delhi: साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुए Intelligence Bureau (IB) अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अब कड़कड़डूमा कोर्ट 11 जून 2026 को अपना फैसला सुनाएगी। पहले यह फैसला 4 जून 2026 को आना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिय
Delhi: साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुए Intelligence Bureau (IB) अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अब कड़कड़डूमा कोर्ट 11 जून 2026 को अपना फैसला सुनाएगी। पहले यह फैसला 4 जून 2026 को आना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और उनके साथ 10 अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं।
अंकित शर्मा हत्याकांड क्या है और क्या थे आरोप
अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी 2020 को चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से मिला था। उनके पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दयालपुर थाने में FIR दर्ज हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अंकित के शरीर पर 51 चोट के निशान थे और उन पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया गया था। साथ ही उनके चेहरे और शरीर को तेजाब से झुलसाया गया था।
किन आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। ताहिर हुसैन और अन्य 10 आरोपियों पर हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय हैं। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ताहिर हुसैन ने भीड़ को उकसाया था ताकि हिंदुओं को निशाना बनाया जा सके। मार्च 2023 में कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में चार्ज तय कर दिए थे।
अब तक का कानूनी घटनाक्रम क्या रहा
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। कोर्ट ने इस केस में दंगा, घातक हथियारों का इस्तेमाल और अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने जैसी धाराओं को शामिल किया है। अब सभी की नजरें 11 जून 2026 को आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला कब सुनाया जाएगा?
कड़कड़डूमा कोर्ट इस मामले में 11 जून 2026 को अपना फैसला सुनाएगी। पहले यह तारीख 4 जून 2026 तय थी।
इस केस में मुख्य आरोपी कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं?
मुख्य आरोपी पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य लोग हैं। इन पर हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगे हैं।