Delhi: IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में Tahir Hussain समेत 5 दोषियों को फांसी की मांग, 31 जुलाई को आएगा फैसला

Delhi: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में बड़ी सुनवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व AAP पार्षद Tahir Hussain और चार अन्य दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की ह

Delhi: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में बड़ी सुनवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व AAP पार्षद Tahir Hussain और चार अन्य दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि पर बहस पूरी कर ली है और अब अपना अंतिम फैसला 31 जुलाई 2026 को सुनाएगा।

विशेष सरकारी वकील मधुकर पांडे ने अदालत में दलील दी कि यह अपराध बेहद क्रूर और खौफनाक था। उन्होंने बताया कि अंकित शर्मा को अगवा किया गया और उनके शरीर पर 51 घाव पाए गए थे, जिनमें से 18 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे। वकील ने कहा कि यह मामला ‘rarest of rare’ श्रेणी में आता है, इसलिए सभी पांच दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े संदर्भ में देखने की बात कही।

दूसरी तरफ, Tahir Hussain के वकील राजीव मोहन ने फांसी की मांग का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इस केस में दोषियों की भीड़ में अलग-अलग भूमिका साबित नहीं हुई है। वकील ने यह भी कहा कि हुसैन का जेल में व्यवहार अच्छा रहा है और उन्हें आपराधिक साजिश (Section 120B) के आरोप से पहले ही बरी किया जा चुका है।

इस बीच, पीड़ित अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने भी दोषियों के लिए सबसे कड़ी सजा यानी मौत की सजा की मांग की है। बता दें कि 13 जुलाई 2026 को अदालत ने Tahir Hussain, नज़ीर, आसिम, जावेद और अनस को इस हत्या का दोषी ठहराया था। अब सबकी नजरें शुक्रवार 31 जुलाई को आने वाले कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं।