Delhi हाईकोर्ट में अब शनिवार को नहीं होगा काम, वकीलों के विरोध के बाद कोर्ट ने वापस लिया फैसला
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को काम करने के नियम को वापस ले लिया है। पहले कोर्ट ने तय किया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कामकाज होगा, लेकिन अब इस फैसले को टाल दिया गया है। कोर्ट की
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को काम करने के नियम को वापस ले लिया है। पहले कोर्ट ने तय किया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कामकाज होगा, लेकिन अब इस फैसले को टाल दिया गया है। कोर्ट की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि इस मामले पर अब फिर से विचार किया जाएगा।
यह पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के कड़े विरोध के बाद सामने आया है। वकीलों का कहना था कि शनिवार को काम करने से उन पर बोझ बढ़ेगा और वे काफी थक जाएंगे, जिससे उनके काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। वकीलों ने यह शिकायत भी की थी कि ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई थी। विरोध इतना बढ़ गया था कि अप्रैल के महीने में कुछ शनिवार को वकीलों ने काम का बहिष्कार भी किया था।
अदालत की जानकारी के मुताबिक, 9 जुलाई 2026 को हुई फुल कोर्ट की बैठक में यह तय किया गया कि 22 दिसंबर 2025 का पिछला फैसला, जिसे 15 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था, उसे फिलहाल हटा दिया जाए। अब मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय एक विशेष समिति बनाएंगे। यह समिति इस मामले से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं की जांच करेगी और तय करेगी कि आगे क्या करना है।