Delhi में गलत व्यवहार के आरोप में दो जिला जज निलंबित, High Court ने लिया बड़ा फैसला

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने गलत व्यवहार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते दो जिला जजों, Veena Rani और Vinay Singhal को निलंबित कर दिया है। यह फैसला 10 जुल

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने गलत व्यवहार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते दो जिला जजों, Veena Rani और Vinay Singhal को निलंबित कर दिया है। यह फैसला 10 जुलाई 2026 को हुई फुल कोर्ट मीटिंग के बाद लिया गया है।

जिला जज Vinay Singhal को 10 जुलाई 2026 को और जिला जज Veena Rani को 15 जुलाई 2026 को निलंबित किया गया। दोनों जजों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। नियमों के मुताबिक, इन्हें All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 के नियम 3(1)(A) और Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 के नियम 27 के तहत सस्पेंड किया गया है।

आरोपों की बात करें तो Saket Courts में कमर्शियल कोर्ट की जज रहीं Veena Rani पर ‘फोरम शॉपिंग’ से जुड़े आरोप लगे हैं। चीफ जस्टिस D.K. Upadhyaya ने इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं और रजिस्ट्रार जनरल Arun Bhardwaj ने निलंबन का प्रस्ताव जारी किया है। वहीं, Tis Hazari Courts में तैनात रहे जिला जज Vinay Singhal पर कोर्ट नीलामी अधिकारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अयोग्य लोगों को नियुक्त किया और भुगतान में बढ़ा-चढ़ाकर पैसे दिए गए।

निलंबन के दौरान दोनों जजों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। Veena Rani का मुख्यालय अब साकेत कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का ऑफिस होगा, जबकि Vinay Singhal का मुख्यालय तीस हजारी कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का ऑफिस रहेगा। सेवा नियमों के अनुसार उन्हें निलंबन भत्ता और अन्य लाभ मिलते रहेंगे।