Delhi में पेपर लीक रोकने के लिए बनी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, PM मोदी के ऐलान के बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi: नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। यह कोर्ट खास त

Delhi: नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। यह कोर्ट खास तौर पर पेपर लीक और परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों को सख्त और जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी, जिसके तुरंत बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां इस तरह की स्पेशल कोर्ट शुरू की गई है। इस कोर्ट की जिम्मेदारी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत आने वाले केसों को देखना होगा।

कोर्ट के कामकाज को संभालने के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर अनु ग्रोवर बलीगा को नियुक्त किया गया है। वह पहले तीस हजारी कोर्ट के मेडिएशन सेंटर में जज-इन-चार्ज थीं। अब वह राउज एवेन्यू में इस स्पेशल कोर्ट की अध्यक्षता करेंगी। इस नए सिस्टम के तहत पेपर लीक से जुड़े सभी पुराने और नए केस अब इसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे।

इस नए कानून (Public Examinations Act, 2024) के तहत सजा के प्रावधान बहुत कड़े रखे गए हैं। इसमें शामिल जानकारी इस प्रकार है:

विवरण नियम और सजा
अपराध की प्रकृति संज्ञेय (Cognizable), गैर-जमानती और गैर-शमनीय
जेल की सजा 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद
संगठित अपराध पर जुर्माना 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई 1 करोड़ तक जुर्माना और 4 साल तक परीक्षा कराने पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि युवाओं का भविष्य बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित तौर पर ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी CCTV फुटेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।