Delhi: जेल में कैदियों के साथ मारपीट का मामला, High Court ने मांगा जवाब, हेड वार्डन को पेश होने का आदेश

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल के अंदर तीन कैदियों, जिनमें एक दोषी भी शामिल है, के साथ हुई कथित मारपीट के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस घटना पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल के अंदर तीन कैदियों, जिनमें एक दोषी भी शामिल है, के साथ हुई कथित मारपीट के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस घटना पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट से जवाब तलब किया है।

सुनवाई के दौरान यह आरोप लगा कि दोषी आशीष उर्फ विक्की और दो अन्य कैदियों को सुरक्षा के नाम पर 15 हजार रुपये की मांग की गई थी। आरोप है कि जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो हेड वार्डन ने उन्हें बुरी तरह पीटा। वकील दिगंत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि इस मारपीट के बाद कैदियों को सही मेडिकल इलाज भी नहीं दिया गया।

कोर्ट ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस हेड वार्डन पर मारपीट के आरोप हैं, वह अगली सुनवाई पर खुद मौजूद रहे। साथ ही, कोर्ट ने 26 जून की घटना का CCTV फुटेज पेश करने का आदेश दिया है। जेल प्रशासन को यह भी निर्देश मिला है कि सभी प्रभावित कैदियों की दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में जांच और इलाज कराया जाए और जेल मेडिकल ऑफिसर अगली तारीख तक मेडिकल रिपोर्ट जमा करे।

इस दौरान सरकारी वकील रितेश बाहरी ने जब इन घटनाओं को सामान्य बताया, तो हाई कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं होती हैं और इनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई 2026 को होगी।