Delhi के Janakpuri स्कूल रेप केस में बड़ा मोड़, High Court ने रद्द की केयरटेकर की बेल, 1 जुलाई को सरेंडर का आदेश

Delhi: राजधानी के Janakpuri इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ हुए रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी केयरटेकर ललित कुमार को मिली जमानत (Bail) रद्द कर दी है और उसे

Delhi: राजधानी के Janakpuri इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ हुए रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी केयरटेकर ललित कुमार को मिली जमानत (Bail) रद्द कर दी है और उसे दोबारा जेल जाने का आदेश दिया है। यह मामला बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है और अभिभावकों के बीच डर का माहौल बना हुआ है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार ने सोमवार, 29 जून 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी ललित कुमार, जिसकी उम्र 57 साल है, को निर्देश दिया है कि वह 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक संबंधित POCSO कोर्ट में सरेंडर कर दे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 7 मई को आरोपी को जमानत दे दी थी, जिसे दिल्ली पुलिस और पीड़िता की मां ने चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल S V Raju ने दलील दी कि यह एक बेहद गंभीर मामला है और ट्रायल कोर्ट को आरोपी को राहत नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि बच्ची ने आरोपी की पहचान की है और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत इस अपराध के लिए कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं, पीड़िता की मां ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के बेटे की तरफ से उन्हें धमकियां और डराया-धमकाया जा रहा है।

इस मामले में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ स्कूल प्रशासन पर भी गाज गिरी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने स्कूल मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने बच्चों की सुरक्षा और नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है और चेतावनी दी है कि स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है या मैनेजमेंट को सरकारी कब्जे में लिया जा सकता है।

बता दें कि यह पूरी घटना 30 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद 1 मई को पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में 14 मई को एक महिला टीचर को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे 20 मई को जमानत मिल गई थी। पुलिस ने इस जमानत के खिलाफ भी अपील की है, जिस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। आरोपी के वकील K.K. Manan ने यौन शोषण के सभी आरोपों से इनकार किया है।