Delhi High Court का बड़ा फैसला, Cockroach Janta Party का X अकाउंट होगा अनब्लॉक
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरॉच जनता पार्टी (CJP) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि CJP के ओरिजनल X (ट्विटर) अकाउंट को तुरंत अनब्लॉक किया जाए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने मंगलवार, 7 जुलाई 2
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरॉच जनता पार्टी (CJP) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि CJP के ओरिजनल X (ट्विटर) अकाउंट को तुरंत अनब्लॉक किया जाए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया।
यह पूरा मामला X अकाउंट को ब्लॉक करने से जुड़ा था। CJP का मुख्य अकाउंट 21 मई 2026 को बंद किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि NEET पुन:परीक्षा के समय छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अराजकता रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट और आईटी एक्ट की धारा 69A का हवाला देते हुए अकाउंट ब्लॉक करवाया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि NEET की पुन:परीक्षा 21 जून 2026 को हो चुकी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि चूंकि परीक्षा खत्म हो गई है, इसलिए अब अकाउंट को ब्लॉक रखने की कोई वजह नहीं बची है। केंद्र सरकार ने भी माना कि अब अकाउंट बहाल करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस फैसले को डिजिटल अधिकारों और बोलने की आजादी की जीत बताया है। बता दें कि CJP एक व्यंग्यात्मक ग्रुप है, जिसकी शुरुआत 16 मई 2026 को हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद @CJP_for_India हैंडल को वापस चालू कर दिया गया है। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद इस ग्रुप ने ‘Cockroach Is Back’ नाम से एक दूसरा अकाउंट बनाया था, जिस पर 2.27 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे।