Delhi हाईकोर्ट सख्त, सलमान खान पर बनी फिल्म ‘काला हिरण’ के टीजर और लिंक सोशल मीडिया से हटाने का आदेश
Delhi: बॉलीवुड सुपरस्टार Salman Khan और फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के बीच कानूनी लड़ाई अब तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए फिल्म से जुड़े सभी सोशल मीडिया लिंक, टीजर
Delhi: बॉलीवुड सुपरस्टार Salman Khan और फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के बीच कानूनी लड़ाई अब तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए फिल्म से जुड़े सभी सोशल मीडिया लिंक, टीजर और प्रचार सामग्री को X (ट्विटर) और YouTube से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फिल्म निर्माता Amit Jani को उनके आचरण के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है।
यह पूरा विवाद 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित फिल्म को लेकर है। जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान अमित जानी से कहा कि वे खुद को कानून से ऊपर न समझें। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एक बार व्यक्ति की प्रतिष्ठा चली जाए तो वह वापस नहीं आती और इस तरह की गतिविधियों को बंद होना चाहिए। कोर्ट ने निर्माता के उन इंटरव्यू को भी इंटरनेट से हटाने का निर्देश दिया है जो इस फिल्म से जुड़े थे।
सुनवाई के दौरान Salman Khan के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को चार में से तीन मामलों में बरी किया जा चुका है और चौथे मामले में सजा पर रोक है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में एक हमशक्ल का इस्तेमाल किया गया है जिसने सलमान खान जैसा नीला ब्रेसलेट पहना है, जिससे आम जनता के बीच भ्रम फैल रहा है। वकील का कहना था कि यह फिल्म जानबूझकर सलमान खान की छवि खराब करने और उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है।
दूसरी तरफ, फिल्म निर्माता अमित जानी के वकील ने तर्क दिया कि यह सिर्फ एक टीजर है और इसमें कहीं भी सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी AI या डीपफेक तकनीक का उपयोग नहीं हुआ है और सार्वजनिक घटनाओं पर आधारित सामग्री को विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों के बावजूद सामग्री हटाने का आदेश जारी कर दिया।