Delhi: उत्तम नगर में होली के दौरान हुए विवाद में 26 साल के तरुण की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां
Delhi: उत्तम नगर में होली के दौरान हुए विवाद में 26 साल के तरुण की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने पुलिस को आदेश दिया है कि परिवार की सुरक्षा में कोई चूक न हो।
परिवार की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने क्या आदेश दिए?
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को सबसे बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके लिए स्थानीय SHO को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर परिवार को देने को कहा गया है ताकि इमरजेंसी में वे तुरंत संपर्क कर सकें। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इलाके में और परिवार के घर के बाहर CCTV कैमरे और पुलिस पिकेट पहले से ही तैनात हैं।
सोशल मीडिया से भड़काऊ वीडियो और कानूनी कार्रवाई
इस मामले में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले 250 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए गए थे, जिन्हें पुलिस ने अब हटा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आगे भी कोई आपत्तिजनक कंटेंट दिखता है, तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। केस की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
| विवरण |
जानकारी |
| मृतक का नाम |
तरुण (26 वर्ष) |
| घटना की तारीख |
4 मार्च 2026 |
| कुल आरोपी |
22 (18 गिरफ्तार, कुछ फरार) |
| दर्ज FIR |
भारतीय न्याय संहिता और SC/ST एक्ट |
| जांच अधिकारी |
ACP रैंक के ऑफिसर |
धमकी मिलने के बाद अब क्या होगा?
पीड़ित परिवार का आरोप है कि 13 अप्रैल को कुछ महिलाओं ने उन्हें धमकी दी और 9 अप्रैल को एक व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर सामान निकाल लिया। पुलिस ने इन घटनाओं के वीडियो फुटेज जमा कर लिए हैं और ACP रैंक के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस के आश्वासनों के बाद इस याचिका को निपटा दिया है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।