Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लॉ-प्रेप कोचिंग संस्थान को सख्त निर्देश दिया है कि वह CLAT टॉपर छात्रा का वीडियो और फोटो अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। यह मामला तब शुरू हुआ जब छात्रा ने दावा किया कि वह इस कोचिंग की ‘एक्सक्ल
Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लॉ-प्रेप कोचिंग संस्थान को सख्त निर्देश दिया है कि वह CLAT टॉपर छात्रा का वीडियो और फोटो अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। यह मामला तब शुरू हुआ जब छात्रा ने दावा किया कि वह इस कोचिंग की ‘एक्सक्लूसिव’ स्टूडेंट नहीं थी। इस विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है और मामला दो अलग-अलग राज्यों की अदालतों तक पहुंच गया है।
कोचिंग और छात्रा के बीच क्या है विवाद
छात्रा का कहना है कि वह Law Prep कोचिंग की विशेष छात्रा नहीं थी, इसलिए कोचिंग संस्थान उसकी फोटो और वीडियो का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए नहीं कर सकता। इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग को कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। यह मामला उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी पहचान और प्राइवेसी को लेकर सजग रहते हैं।
अदालती कार्यवाही और अगली तारीखें
इस मामले की सुनवाई अब आगे बढ़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली तारीखें तय कर दी हैं:
- 14 जुलाई 2026: संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सुनवाई होगी।
- 24 अगस्त 2026: अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट का क्या है फैसला
इस पूरे विवाद से जुड़ी एक एफआईआर जोधपुर में भी दर्ज कराई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस एफआईआर पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, यानी उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं कि इस विवाद का अंतिम समाधान क्या निकलता है।